वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के नियम 5 के तहत रात के समय यानी 10 बजे से 6 बजे तक कोई भी लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर कोई इन मानकों का उल्लंघन करता है, तो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के नियम 7 के अनुसार, आप संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे उचित कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट से प्राधिकारी संतुष्ट होते हैं, तो वे इस मामले की जांच करेंगे।
आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के section 8 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ताकि आपका पड़ोसी रात के असामान्य समय में 45 DB(A) की सीमा से अधिक आवाज में संगीत न बजाए। अगर पुलिस उन्हें रोकती नहीं है या म्यूजिक सिस्टम को जब्त नहीं करती और DM के सामने कार्यवाही शुरू नहीं करती, तो आप SP/DC के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ HC में WP के माध्यम से अपील कर सकते हैं। HC पुलिस को शिकायत दर्ज करने और DM के सामने कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देगा।
वैकल्पिक रूप से, आप स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और CrPC की धारा 144(2) के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कर सकते हैं और विपक्षी पार्टी को किसी भी प्रकार की उपद्रव और शांति भंग करने से रोकने के लिए एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर सकते हैं। यह आदेश 60 दिनों के लिए प्रभावी होता है।
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References:-
- Rule 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
- 144(2) CrPC
- Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger
Written by Arshita Anand
Arshita is a final year student at Chanakya National Law University, currently pursuing B.B.A. LL.B (Corporate Law Hons.). She is enthusiastic about Corporate Law, Taxation and Data Privacy, and has an entrepreneurial mindset
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