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भारत में तलाक प्राप्त करने की प्रक्रिया तलाक के प्रकार (आपसी सहमति, यानी जब दोनों पक्ष तलाक लेना चाहते हैं, या चुनाव लड़ते हैं, यानी जब केवल एक पक्ष तलाक लेना चाहता है) और पार्टियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों (हिंदू) के आधार पर भिन्न हो सकता है। , मुस्लिम, ईसाई, आदि)। यहां हिंदू विवाहों की एक सामान्य रूपरेखा दी गई है। :

आपसी सहमति से तलाक:

संयुक्त याचिका: पति और पत्नी ने संयुक्त रूप से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वे कम से कम एक साल से अलग रह रहे हैं और शादी को खत्म करने के लिए आपसी सहमति से सहमत हैं।

प्रथम प्रस्ताव: अदालत दोनों पक्षों के बयान दर्ज करती है और मामले को छह महीने (कूलिंग-ऑफ अवधि) के लिए स्थगित कर देती है।

दूसरा प्रस्ताव: छह महीने के बाद और 18 महीने के भीतर, दोनों पक्षों को तलाक के अपने इरादे की पुष्टि करने के लिए अदालत के सामने पेश होना होगा। इसके बाद अदालत तलाक की डिक्री पारित करेगी।

विवादित तलाक:

याचिका दायर करना: पति या पत्नी में से कोई एक हिंदू विवाह अधिनियम में निर्दिष्ट प्रासंगिक आधारों के तहत तलाक के लिए याचिका दायर करता है। ये आधार क्रूरता (दूसरे पक्ष को मानसिक या शारीरिक यातना), व्यभिचार (शादी के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध), परित्याग (साथ नहीं रहना) आदि हो सकते हैं।

नोटिस की सेवा: अदालत दूसरे पति या पत्नी को उपस्थित होने और जवाब देने के लिए नोटिस जारी करती है।

प्रतिक्रिया: दूसरा पक्ष (पति या पत्नी) याचिका के जवाब में एक लिखित बयान दाखिल करता है।

साक्ष्य और तर्क: दोनों पक्ष अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करते हैं।

हुक्मनामा: सबूतों और तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत तलाक को मंजूरी देने या अस्वीकार करने का डिक्री पारित करेगी।

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References:

Arshita Anand's profile

Written by Arshita Anand

Arshita is a final year student at Chanakya National Law University, currently pursuing B.B.A. LL.B (Corporate Law Hons.). She is enthusiastic about Corporate Law, Taxation and Data Privacy, and has an entrepreneurial mindset

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